जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा। दरअसल, केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज करने जा रही है जिसमें कन्हैया पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई थी।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले में अपनी राय दी है।
दरअसल, फरवरी 2016 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस दौरान कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने और देश विरोधी नारा लगाने का कन्हैया और अन्य 9 लोगों पर आरोप है।
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दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक ‘इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता’। कोर्ट में इस मामले पर 18 सितंबर को सुनवाई हो सकती है। बता दें कि किसी पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। सिर्फ पुलिस की चार्जशीट पर अदालत संज्ञान नहीं ले सकती। ऐसे में सरकार की मंजूरी न होने पर देशद्रोह की धारा रद्द हो जाती है।
अब मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार कन्हैया कुमार व अन्य पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार के इस विचार से अदालत, दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल सभी को अवगत कराया जाएगा।


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