11 साल, 4 महीने 20 दिन जेल में रहने के बाद रामपाल हो रहे रिहा, जानें किस अपराध में काट रहे जेल की सजा

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Rampal Gets Bail : एक समय था जब हरियाणा के एक युवक ने इंजीनियर बनने का सपना देखा, मगर जल्द ही एक मोड़ आया और वह अध्यात्म की तरफ मुड़ गए, जी हां हम बात कर रहे हैं संत रामपाल की. खबर है कि 74 साल के हो चले संत रामपाल को तीसरे केस में जमानत मिल गई है। यानी वे जमानत पर बाहर आ सकते हैं। Rampal Gets Bail: कोर्ट में चली सुनवाई बता दें, पंजाब व हरियाणा कोर्ट के जस्टिस जीएस गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की खंडपीठ ने उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह समेत अन्य गंभीर धाराओं वाले…

Rampal Gets Bail : एक समय था जब हरियाणा के एक युवक ने इंजीनियर बनने का सपना देखा, मगर जल्द ही एक मोड़ आया और वह अध्यात्म की तरफ मुड़ गए, जी हां हम बात कर रहे हैं संत रामपाल की.

खबर है कि 74 साल के हो चले संत रामपाल को तीसरे केस में जमानत मिल गई है। यानी वे जमानत पर बाहर आ सकते हैं।

Rampal Gets Bail: कोर्ट में चली सुनवाई

Rampal Gets Bail
Rampal Gets Bail (Source: Social Media)

बता दें, पंजाब व हरियाणा कोर्ट के जस्टिस जीएस गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की खंडपीठ ने उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह समेत अन्य गंभीर धाराओं वाले मामले में नियमित जमानत याचिका को शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया है। हालांकि, इस संबंध में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है।

क्या है मामला?

बता दें मामला 18 नवम्बर 2014 का है. जब थाना बरवाला में एक एफआईआर दर्ज हुई थी. यह वो दिन था जब पुलिस व प्रशासन की इस कार्रवाई के दिन भारी बवाल हुआ था, जिसमें 6 अनुयायियों की मौत और कई लोग घायल हुए थे. इस टकराव में पांच महिलाओं के साथ ही एक डेढ़ साल के बच्चे की मौत हो गई थी, जिससे मामला बेहद संवेदनशील बन गया था.

इस मामले में संत रामपाल पर आरोप था कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए यह सब किया गया था. इस मामले में रामपाल के खिलाफ देशद्रोह, ह्त्या, गैरकानूनी रूप से लोगों को बंधक बनाने और सरकारी काम में बाधा डालने धाराएं लगाईं गईं.

Rampal Gets Bail: रामपाल होंगे रिहा

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Rampal Gets Bail (Source: Social Media)

संत रामपाल ने करीब 11 साल, 4 महीने और 20 दिन हिसार जेल में काटे हैं, अब उन्हें रिहा कर दिया जाएगा. फिलहाल हाईकोर्ट का जमानत आदेश संबंधित ट्रायल कोर्ट में पहुंचेगा. वहां बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आदेश जेल प्रशासन तक आएंगे और फिर रामपाल को रिहा किया जाएगा.

शर्तों के साथ मिली राहत

कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक बेंच ने याचिका का निपटारा करते हुए रामपाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। विस्तृत आदेश में स्पष्ट होना बाकी है जिसमें जमानत के साथ शर्तों की बात भी की जाएगी.

बता दें, आज भी रामपाल के लाखों फौलोअर्स माने जाते हैं. साल 2000 में रोहतक जिले के करोंथा गांव में उन्होंने सतलोक आश्रम की स्थापना की और इसके बाद हरियाणा के कई जिलों- खासकर झज्जर और रोहतक में बड़ी संख्या में अनुयायी उनसे जुड़ गए। हालांकि, उन्होंने 1994 से ही लोगों को दीक्षा देनी शुरू कर दी थी।

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Rohit Singh

रोहित सिंह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, समाज, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और शैक्षणिक लेख लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं।