दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में दर्ज सीबीआई और ईडी के मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधिा शुक्रवार को 25 मार्च तक के लिए बढ़ा दी।
सीबीआई की ओर से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जियों पर बहस करने के लिए वक्त मांगा, जिस पर विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने मामला स्थगित कर दिया। इसी तरह का अनुरोध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष सरकारी वकील नीतेश राणा और एन. के. मट्टा ने भी किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
सुनवाई के दौरान पिता-पुत्र (चिदंबरम और कार्ति) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जांच एजेंसियों द्वारा स्थगन मांगे जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अर्जियां दायर किए जाने के बाद से काफी वक्त बीत चुका है। गौरतलब है कि यह मामला एयरसेल – मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी प्रदान करने में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित है।


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