दिल्ली की एक कोर्ट ने करीब 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में गिरफ्तार किए गए राजीव सक्सेना को सोमवार को जमानत दे दी। विशेष जज अरविंद कुमार ने पांच लाख रुपए का जमानती बॉंड और इतनी ही राशि के दो मुचलके जमा करने पर राजीव सक्सेना को राहत दी।
कोर्ट ने राजीव सक्सेना पर कुछ शर्तें लगाई और कहा कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जब भी बुलाया जाएगा तो वह जांच में हिस्सा लेंगे। जज ने यह भी कहा कि राजीव सक्सेना कोर्ट की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जाएंगे। दुबई स्थित दो कंपनियों ‘यूएचवाई सक्सेना’ और ‘मैट्रिक्स होल्डिंग्स’ के निदेशक राजीव सक्सेना अगस्ता वेस्टलैंड केस में ईडी की ओर से दायर आरोप-पत्र में नामजद आरोपियों में शामिल है।
ईडी ने अपने आरोप-पत्र में इस करार के कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल, अगस्ता वेस्टलैंड और फिनमेकेनिका के पूर्व निदेशकों ग्विसेप्पे ओर्सी और ब्रूनी स्पैग्नोलिनी, वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी और सक्सेना की पत्नी शिवानी को भी नामजद आरोपी बनाया है।
एक जनवरी 2014 को भारत ने फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहयोगी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की भारतीय वायुसेना को आपूर्ति का अनुबंध रद्द कर दिया था। इस मामले में आरोप लगे थे कि अनुबंध की शर्तों का कथित उल्लंघन हुआ है और कंपनी ने अनुबंध हासिल करने के लिए 423 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत दी थी।


Download Android App
Download iOS App




