झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक राहत की घोषणा की है। अब दूसरी शादी करने पर विधवा महिलाओं को दो लाख रुपये नगद दिए जाएंगे। इससे विधवा महिलाओं को जीवन में नई शुरुआत करने में मदद मिलेगी और समाज में उनकी स्थिति में सुधार होगा।
एक विधवा महिला को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विधवा महिला को एक तो पति खोने का गम और दूसरा इस समाज में तरह-तरह के ताने सुनने को हमेशा मिलता रहता है। शहर दो हो मगर लोग एक ही होते है। वो पति के गुजर जाने के बाद उस महिला को ही कोसते है। यही वह महिला है जिसने अपने पति को खो दी या कभी-कभी तो इस कदर होता है कि यह महिला इतनी अनलक्की है कि अपने पति को खो दी आदि कई तरह की बातें होती रहती है। ऐसे में उन महिलाओं को अधिक दुखी होना पड़ता है जिन्होंने अपने पति को किसी कारण से खो चुकी है। ऐसे में झारखंड की हेमंत सरकार ने विधवा महिला को आर्थिक राहत देने की घोषणा की है।
क्या है विधवा पुनर्विवाह योजना
झारखंड सरकार ने इन महिलाओं के लिए एक खास योजना शुरू की है जिसका नाम है ‘विधवा पुनर्विवाह योजना’। इस योजना के तहत सरकार विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए दो लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देती है। पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की थी।
किस आधार पर मिलेगा यह लाभ
इस योजना के लिए महिला का झारखंड का निवासी होना जरूरी है। महिला की उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदन करते समय पति की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। पुनर्विवाह की स्थिति में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके अलावा योजना का लाभ उठाने के लिए पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा। आयकरदाता, पेंशनभोगी और सरकारी नौकरी वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं।


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