कोलकाता, 21 सितंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का रुख किया। उन्हें पिछले हफ्ते 2007 में दर्ज हत्या के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब वे उसी दौरान उनके खिलाफ दर्ज पांच अन्य मामलों में पुलिस की सख्त कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले की पहली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
नंदीग्राम उपचुनाव के लिए घोषित कांग्रेस उम्मीदवार को 18 सितंबर की शाम पूर्वी मिदनापुर जिले के चांदीपुर से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के अनुसार, उन्हें 2007 में दिवंगत बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के दौरान भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के समय दर्ज हत्या के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था। मिलन प्रधान के खिलाफ अन्य मामलों में भी काफी समय पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।
पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी के लिए लंबे समय से लंबित गैर-जमानती वारंट को तामील करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया।
सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद मिलन प्रधान के वकील अयान भट्टाचार्य ने कहा कि जब उनके मुवक्किल को पहले ही एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, तो ऐसी आशंकाएं थीं कि उन्हें उनके खिलाफ दर्ज पांच अन्य पुराने मामलों में भी गिरफ्तार दिखाया जा सकता है।
मिलन प्रधान को 18 सितंबर की शाम को गिरफ्तार किया गया था, जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि तृणमूल कांग्रेस में उनके नेतृत्व वाला गुट नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगा।
इस संबंध में ममता बनर्जी की घोषणा उनके गुट की उम्मीदवार संचिता डे प्रधान द्वारा नंदीग्राम से अपना नामांकन वापस लेने के ठीक बाद आई थी।
2007 में नंदीग्राम आंदोलन के दौरान मिलन प्रधान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने दावा किया कि इसके अलावा हत्या के प्रयास, हत्या के इरादे से अपहरण, सबूत नष्ट करने, बिना अनुमति प्रवेश करने और हथियारों का इस्तेमाल करके अशांति फैलाने के मामले भी थे।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने ईसीआई के निर्देशों के अनुसार उनकी गिरफ्तारी के लिए एनबीडब्लू को तामील किया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि शुरू में नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में तीन और खेजुरी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
हल्दिया सब-डिविजन कोर्ट ने शनिवार को मिलन प्रधान को 3 अक्टूबर तक 14 दिन की हिरासत में भेज दिया था।
नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी।
–आईएएनएस
डीकेएम/पीएम
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