कर्नाटक: शराब पीकर बाइक चलाने पर अनोखी सजा, सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक नियमों का बोर्ड दिखाने का आदेश

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चिक्कमगलुरु, 17 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले के कदूर तालुक में एक अदालत ने सामुदायिक सेवा के तहत अनोखी सजा सुनाते हुए शराब पीकर बाइक चलाने वाले एक युवक को सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक नियमों का बोर्ड पकड़ने का निर्देश दिया है। आरोपी रंजीत कुमार, जो बिसालेहल्ली गांव का निवासी है, को शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाने के आरोप में पकड़ा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान कदूर की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमएफसी) अदालत ने पारंपरिक जुर्माने के बजाय उसे सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया। अदालत के निर्देश के अनुसार, रंजीत कुमार को मंगलवार…

चिक्कमगलुरु, 17 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले के कदूर तालुक में एक अदालत ने सामुदायिक सेवा के तहत अनोखी सजा सुनाते हुए शराब पीकर बाइक चलाने वाले एक युवक को सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक नियमों का बोर्ड पकड़ने का निर्देश दिया है।

आरोपी रंजीत कुमार, जो बिसालेहल्ली गांव का निवासी है, को शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाने के आरोप में पकड़ा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान कदूर की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमएफसी) अदालत ने पारंपरिक जुर्माने के बजाय उसे सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया।

अदालत के निर्देश के अनुसार, रंजीत कुमार को मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मरावंजी सर्किल/मल्लेश्वर सर्किल पर खड़े होकर ट्रैफिक नियमों से संबंधित बोर्ड दिखाना था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली थी।

अदालत ने आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए मौके पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए और शाम 5 बजे के बाद रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। आदेश के पालन में रंजीत कुमार निर्धारित स्थान पर ट्रैफिक नियमों का बोर्ड लेकर खड़ा नजर आया, जहां एक पुलिस अधिकारी उसकी निगरानी कर रहा था।

गौरतलब है कि हाल ही में सुलिया में भी एक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले युवक को 15 दिन तक प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा संबंधी तख्तियां पकड़कर खड़े रहने की सजा दी गई थी। इसके साथ ही उस पर जुर्माना लगाया गया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया गया।

इसके अलावा, अक्टूबर 2025 में उडुपी की एक अदालत ने कोर्ट परिसर में नशे की हालत में दुर्व्यवहार करने वाले तीन लोगों को शौचालय साफ करने की सजा सुनाई थी।

–आईएएनएस

डीएससी

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