ओडिशा में जनगणना 2027 की तैयारी तेज, ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के तबादले पर रोक

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भुवनेश्वर, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी विभागों, जिला प्रशासन और शहरी निकायों को निर्देश दिया है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला न किया जाए। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरबिंद पाढ़ी ने इस संबंध में विभिन्न विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी जिलों के कलेक्टरों, नगर आयुक्तों और मुख्य जनगणना अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने जनगणना 2027 के सुचारु संचालन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह प्रक्रिया दो…

भुवनेश्वर, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी विभागों, जिला प्रशासन और शहरी निकायों को निर्देश दिया है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला न किया जाए।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरबिंद पाढ़ी ने इस संबंध में विभिन्न विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी जिलों के कलेक्टरों, नगर आयुक्तों और मुख्य जनगणना अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्य सरकार ने जनगणना 2027 के सुचारु संचालन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी।

पहले चरण में 16 अप्रैल से 15 मई 2026 तक 30 दिनों के लिए हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना की जाएगी। वहीं, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना (पॉपुलेशन एन्यूमरेशन) की जाएगी।

राज्य सरकार ने कहा, “जनगणना कार्य को सफल बनाने के लिए सभी विभागों, जिला प्रशासन और शहरी निकायों को निर्देश दिया गया है कि इस कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला न किया जाए। सभी जिलों और नगर निगमों के प्रधान जनगणना अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।”

इसके अलावा, जनगणना कार्य में लगे मास्टर ट्रेनर्स और फील्ड ट्रेनर्स का भी मार्च 2027 तक तबादला नहीं किया जाएगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुपरवाइजर और गणनाकर्ताओं (एन्यूमरेटर) के किसी भी तबादले के लिए संबंधित जिला प्रधान जनगणना अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फील्ड स्तर के जनगणना कर्मियों के लिए तबादला नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

जनगणना से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

राज्य सरकार ने जनगणना 2027 को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है।

इस बीच, गुरुवार को लोक सेवा भवन में मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दूसरी बैठक भी आयोजित की गई।

–आईएएनएस

डीएससी

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