नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।
यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत के सामने रखा गया, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मांग की कि पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार को लिस्टिंग की जाए।
एसजी मेहता ने तुरंत लिस्टिंग की मांग करते हुए कहा कि चुनाव के बाद सुनवाई होने पर याचिका बेअसर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “उन्हें चुनाव के लिए जमानत दी गई है। क्या मैं कल मौका ले सकता हूं? बस यही कह रहा हूं।”
हालांकि, सीजेआई ने गुरुवार को मामले को लिस्ट करने से इनकार कर दिया और कहा कि शीर्ष अदालत का बोर्ड पहले से ही बहुत लंबा है।
सीजेआई ने कहा, “हमारा बोर्ड बहुत लंबा है। हम निश्चित रूप से इसे खारिज कर देंगे, लेकिन हम इसे सोमवार को खारिज करेंगे, कल नहीं।”
जब एसजी मेहता ने फिर से अनुरोध किया कि मामले को गुरुवार को लिस्ट किया जाए, तो सीजेआई ने दोहराया, “नहीं। सोमवार।”
पश्चिम बंगाल पुलिस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा नंदीग्राम उपचुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी है।
मंगलवार को जस्टिस तीर्थंकर घोष ने प्रधान को 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी और विशेष रूप से कहा कि यह राहत उन्हें उपचुनाव लड़ने और अन्य उम्मीदवारों की तरह चुनाव प्रचार में स्वतंत्र रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए दी जा रही है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत प्रधान के खिलाफ दर्ज सभी छह मामलों के संबंध में लागू होगी।
प्रधान पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार के दौरान नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के संबंध में 2007 में दर्ज हत्या के दो पुराने मामलों में न्यायिक हिरासत में थे। उनकी न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर तक जारी रहने वाली थी।
नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव 6 अक्टूबर को हैं और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी। इस मामले में हाई कोर्ट 11 अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेगा, जो अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के एक दिन बाद है।
प्रधान को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
–आईएएनएस
एससीएच/एबीएम
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