धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए SC तैयार, केंद्र को भेजा नोटिस

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सीजेआई एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया।

कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए देशभर के धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया। देश में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति के लिए अहमदाबाद स्थित ‘गीतार्थ गंगा ट्रस्ट’ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 

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पीठ ने कहा, ‘‘हम संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं।’’ यह ट्रस्ट एक धार्मिक शोध संस्थान है और इसने अधिवक्ता सुरजेन्दु संकर दास के माध्यम से याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इसे दायर करने का एकमात्र उद्देश्य देश में भारत के नागरिकों के धार्मिक स्थलों को पूजा अर्चना के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क) और (ख) , 25, 26 और 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कराना है। 

Desk Team