SC Rejects Kuldeep Singh Sengar Bail: उन्नाव रेप केस आरोपी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है जहां पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के केस में कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले की सुनवाई तीन महीने में पूरी करें।
Unnao Rape Case Update

बता दें कि सेंगर ने निचली अदालत से मिली 10 साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, वहीं पीड़िता की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग की है। सेंगर के वकील ने कहा कि सेंगर 9 साल 7 महीने की सजा काट चुका है जबकि कुल सजा 10 साल की है। लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सेंगर रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
SC Rejects Kuldeep Singh Sengar Bail

सेंगर से जुड़े दोनों मामलों, उन्नाव रेप केस और पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत की न्यायिक प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों पर चल रही है। सीजीआई ने कहा कि इस देश में कानून का पालन होता है यहां तक कि खतरनाक आतंकवादियों और देशद्रोहियों के मामलों की भी निष्पक्ष सुनवाई होती है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यहां तक कि कसाब को भी पूरी कानूनी प्रक्रिया दी गई थी। सीजेआई ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अपील की निष्पक्ष सुनवाई हो। 19 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था।
Kuldeep Singh Sengar Bail News

कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 19 जनवरी को हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाया था, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। वहीं दुष्कर्म के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी और जमानत को रद्द कर दिया।
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