सागर : मध्यप्रदेश के सागर जिले में जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया के लिए धारा 144 लागू कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सागर कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने कहा है कि व्हाट्सऐप, फेसबुक, टििवटर सहित अन्य इसी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर आपत्तिजनक या सांप्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वाले संदेश प्रसारित करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी।
विवादित पोस्ट को फॉरवर्ड करने, उसे लाइक करने या उस पर कमेंट करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। धारा 144 को कल से लागू किया गया है। यह 20 मई तक प्रभावी रहेगी। कलेक्टर ने बताया कि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएेप या फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो, ऑडियो प्रसारित करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए है।
सागर में कल व्हाट्सएप पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद सदर क्षेत्र में तनाव की आशंका के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कुछ संगठनों ने इस पर विरोध प्रकट किया गया, जिसके बाद पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को समझा बुझाकर रवाना कर दिया गया था। इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
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