केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाले के एक मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत चार लोगों को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने इस मामले में कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को साजिश और आपराधिक षड़यंत्र रचने का दोषी पाया है।
दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने चारों को आपराधिक साजिश और सेक्शन-120 बी, 420 और धारा 409 के तहत दोषी करार दिया है। इन सबको गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने इससे पहले सभी आरोपियों को फैसला सुनाए वक्त आज अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया था।
आपको बता दें कि यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है।
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