राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या में तेज वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने रविवार को चार जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 27 अप्रैल की आधी रात से 10 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
राज्य में आने वाले सभी आगंतुकों के लिए 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य करने का भी निर्णय लिया गया। यह तय किया गया था कि यदि आगंतुक आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजर नहीं रहे हैं, तो उन्हें 14 दिनों के लिए अपने निवास स्थान पर घर में आइसोलेशन में रहना होगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बाहर से आने वालों के पास सात दिनों के बाद खुद का परीक्षण करने का विकल्प भी होगा, और यदि परीक्षण नेगेटिव आता है, तो उन्हें अलग रहने की आवश्यकता नहीं है।
यह भी निर्णय लिया गया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकाय, अपने संबंधित क्षेत्रों में सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशरें का प्रभावी से पालन करवाएंगे और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे।


Download Android App
Download iOS App



