उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ ने मंगलवार को देहरादून की गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया गया की पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पोषणीय है। याचिका दायर करने से पहले सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया है। कोश्यारी को 60 दिन पहले नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कोश्यारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कोश्यारी को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री पक्षकार बनाया है।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ओर से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी आवास तथा अन्य सुविधाओं के आवंटन के मामले में पिछले वर्ष तीन मई को बाजार दर पर बकाया जमा करने के निर्देश दिए गए थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कोश्यारी ने आज तक अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया है।


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