सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव को खारिज करते हुए असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने एमवीए सरकार पर तीखा हमला बोला।
फड़णवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया करते हुए ट्वीट किया,, ”सत्यमेव जयते। मॉनसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी के लिए लड़ने वाले हमारे 12 विधायकों के निलंबन को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं और कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं।”
𝐒𝐀𝐓𝐘𝐀𝐌𝐄𝐕𝐀 𝐉𝐀𝐘𝐀𝐓𝐄 !
We welcome & thank the Hon SC for the historic decision of quashing of suspension of our 12 @BJP4Maharashtra MLAs, who were fighting for the cause of OBCs in Maharashtra Legislative Assembly during the monsoon session. #12MLAs #Maharashtra #BJP https://t.co/10ZXurxtya— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 28, 2022
फड़णवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होगी और यह असंवैधानिक, अनैतिक, अनुचित, अवैध और अलोकतांत्रिक कार्यों और गतिविधियों के लिए एमवीए सरकार के चेहरे पर एक और जोरदार तमांचा है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी के 12 विधायकों को जुलाई 2021 के शेष सत्र की अवधि के बाद निलंबित करने का प्रस्ताव ”असंवैधानिक” और ”तर्कहीन” है। कोर्ट ने 12 विधायकों की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिन्होंने राज्य विधानसभा से एक साल के निलंबन को चुनौती दी थी। विधायकों को अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में पिछले साल 5 जुलाई को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था।


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