भुवनेश्वर की एक अदालत ने गुरुवार को आधी रात में सुनवाई की और दहेज उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार मेजर को जेल की बजाए सैन्य हिरासत में भेजने का फैसला किया। उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी एस के मिश्रा वीडियो की कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई की कोशिशें नाकाम रहने के बाद रात 10 बजे अदालत पहुंचे। इस मामले की सुनवाई देर रात डेढ़ बजे तक जारी रही।
सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आदेश दिया कि गिरफ्तार किए गए मेजर को जेल की बजाए सैन्य हिरासत में भेजा जाए। इससे पहले मेजर को दहेज के लिए पत्नी के साथ शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या की कोशिश के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
सेना के अधिकारी के खिलाफ पुलिस थाने में दहेज रोकथाम कानून एवं आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी को धमकी दी कि यदि वह अपने माता-पिता के पास से धन लेकर नहीं आती है, तो वह उसे गोली मार देगा।
अधिकारी की पत्नी ने शिकायत करते हुए कहा कि पहले आपसी सहमति से मामले को सुलझा लिया गया था, लेकिन उसके पति ने उसका उत्पीड़न करना जारी रखा। पुलिस ने मेजर को नोटिस दिया था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। पुलिस ने गुरुवार को मेजर को गिरफ्तार कर लिया।


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