पश्चिम बंगाल में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों को ममता सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पाबंदियां सबसे पहले 16 मई को लागू की गई थीं, जिन्हें नियमित अंतराल पर बढ़ाया जा रहा है।
ये पाबंदियां बुधवार को समाप्त होने वाली थीं, लेकिन सरकार ने इन्हें फिर 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अधिसूचना के अनुसार, ‘‘ मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और साफ-सफाई रखने के नियमों का हमेशा पालन करना अनिवार्य है।’’
हालांकि सरकार ने आधे कर्मचारियों के साथ निजी और सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है। अधिसूचना के अनुसार, ‘‘ रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के अलावा हर तरह की आवाजाही तथा सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
आवश्यक सेवाओं में खेती और अन्य आपात सेवाएं शामिल हैं।’’ अधिसूचना में कहा गया कि जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालय और स्थानीय अधिकारी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के राज्य के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।‘‘
प्रतिबंध उपायों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।’’ इस बीच, कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के दौरान बंद किया गया अलीपुर चिड़ियाघर पांच महीने बाद आंगुतकों के लिए बुधवार को खोल दिया गया।
चिड़ियाघर के निदेशक आशीष सामंत ने बताया कि आगंतुकों को पहले की तरह सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे के बीच चिड़ियाघर आने की अनुमति होगी, लेकिन कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।


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