महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक पदाधिकारी द्वारा दायर मानहानि के मामले में शनिवार को उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान कर दी। संयुक्त दीवानी न्यायाधीश जे वी पालीवाल की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 29 जनवरी भी तय की। उस दिन शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे।
उन्हें पेश होने से छूट दी जाए-वकील
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने अदालत से कहा कि पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण, उनके मुवक्किल अदालत के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें पेश होने से छूट दी जाए। अय्यर ने स्थगन का भी अनुरोध किया जिसे स्वीकार कर लिया गया और सुनवाई की अगली तारीख तय की गई। यह मामला भिवंडी में एक राजनीतिक रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण से संबंधित है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी।


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