एनएच-74 घोटाला : डीपी सिंह को राहत नहीं

Summary :

एनएच-74 घोटाला मामले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। डीपी सिंह ने अपनी रिहाई के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।

नैनीताल : एनएच-74 घोटाला मामले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। डीपी सिंह ने अपनी रिहाई के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। बता दें, एनएच-74 घोटाले में जेल में बंद तत्कालीन एसएलओ डीपी सिंह और सुधीर चावला समेत अन्य पर सिट ने भूमि मुआवजे के घोटाले में करोड़ों के हेरफेर का मुकदमा दर्ज किया था।

डीपी सिंह पर खेती की जमीन को बंजर दिखा कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है। इसके साथ ही टोल प्लाजा की जमीन में डीपी सिंह, प्रिया शर्मा, सुधीर चावला की मिलीभगत से सतनाम सिंह समेत अन्य से जमीन को अपने नाम कर लाखों का मुआवजा हड़पने की साजिश का आरोप भी है।

इस पर सिट ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था, जिसके बाद से ये सभी जेल में बंद हैं। इन सभी आरोपियों ने अपनी रिहाई और उन सभी पर एफआईआर खत्म करने को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट की शरण ली है।slug- मुख्य आरोपी
21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

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