कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या की लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने की मांग की थी।
लेकिन लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है।
माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है। माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती हैं।
9000 हजार करोड़ रूपये लेकर भागा था विजय माल्या
विजय अपनी लाइफस्टाइल को लेकर अधिकांश चर्चा में बना रहता था। लेकिन मंदी के चलते विजय माल्या का कारोबार आर्थिक काल के गर्त में डूब गया था। विजय माल्या भारतीय बैंको से करीब 9000 हजार करोड़ रूपये लेकर ब्रिटिश भाग गया था। सरकार अपने अथक प्रयास से भगौड़े विजय माल्या को भारत लाकर सलाखों के पीछे धकेलना चाहती हैं। कार्रवाई के आधार अब तक भारतीय राजस्व एजेंसी कई सौ करोड़ रूपये की संपति विजय माल्या जब्त कर चुकी हैं।


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