दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक खत्म! सुप्रीम कोर्ट ने दिए सभी को पकड़ने के आदेश

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Supreme Court Order on Dogs: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों (Stray Dogs) की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। इन कुत्तों के हमलों से लोग भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। बीते समय में बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है और एक अहम आदेश जारी किया है।  New Dog Order: 8 हफ्तों में खत्म होगा कुत्तों का आतंक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जितने भी आवारा कुत्ते हैं, उन्हें आगामी 8…

Supreme Court Order on Dogs: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों (Stray Dogs) की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। इन कुत्तों के हमलों से लोग भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। बीते समय में बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है और एक अहम आदेश जारी किया है।

 New Dog Order: 8 हफ्तों में खत्म होगा कुत्तों का आतंक

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जितने भी आवारा कुत्ते हैं, उन्हें आगामी 8 हफ्तों के भीतर पकड़कर सुरक्षित डॉग शेल्टरों में रखा जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पकड़े गए किसी भी कुत्ते को दोबारा सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह कदम आम लोगों की सुरक्षा और रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी बताया गया है।

Supreme Court
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अभियान पर बाधा डालने वाले पर होगी कार्रवाई

कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों और निकायों को आदेश दिया है कि वे रोजाना की कार्रवाई का विस्तृत रिकॉर्ड रखें — कितने कुत्तों को पकड़ा गया, उन्हें कहां रखा गया, आदि। इसके साथ ही अधिकारियों को सभी मोहल्लों और कॉलोनियों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस अभियान में बाधा डालने की कोशिश करता है या विरोध करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट का कहना है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

Supreme Court Order on Dogs
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Supreme Court Order on Dogs: शेल्टर होम बनाने के आदेश

इसके अलावा, कोर्ट ने एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में Stray Dogs के लिए शेल्टर होम बनाएं और पूरी रिपोर्ट आठ हफ्तों के भीतर पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि इस अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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Neha Singh