Allahabad HC Khamenei Poster : ईरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की 5 दिन की फ्यूनरल सभा ख़त्म हो गई है। मगर उन्हें लेकर विवाद और चर्चाएं हर देश में जारी हैं। भारत में भी खामेनेई को लेकर एक मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा।बता दें इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर ईरान के धार्मिक नेताओं के पोस्टर और तस्वीरें मनमाने ढंग से हटाने का आरोप लगाए गए थे।
अलाहाबाद कोर्ट ने साफ कहा कि याचिका में पुलिस के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे बेहद सामान्य और अस्पष्ट हैं। याचिका में किसी भी ऐसी ठोस या विशेष घटना का जिक्र नहीं है जहां पुलिस ने ऐसा कोई कदम उठाया हो। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की डिवीज़न बेंच कर रही थी। वहीं याचिका ‘मजलिस उलेमा-ए-हिंद’ संस्था की तरफ से उनके महासचिव मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी द्वारा द्वारा की गई थी।
क्या थी याचिकाकर्ता की मांग?

इस जनहित याचिका में अदालत से अपील की गई थी कि यूपी के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए जाएं। इसमें मांग थी कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने धार्मिक नेताओं की तस्वीरें लगाते हैं या किसी धार्मिक शोक सभा में शामिल होते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कोई भी दमनकारी कार्रवाई न करे।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से विशेष रूप से यह आदेश देने का अनुरोध किया था कि निजी घरों या दुकानों पर कानून के दायरे में लगाए गए आयतुल्ला सैयद अली ख़ामेनेई और आयतुल्ला सैयद अली अल-सिस्तानी जैसे धार्मिक नेताओं के बैनर या पोस्टर हटाने से पुलिस को रोका जाए।
हाईकोर्ट ने क्यों किया इनकार?

हालाँकि इस मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया। मामले से जुड़े कागजातों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में सिर्फ एक सामान्य बात कही गई है कि पुलिस शिया समुदाय के पसंदीदा ईरानी नेताओं के पोस्टर हटवा रही है। जबकि इसमें किसी भी ऐसी जगह, मकान या दुकान का स्पष्ट ब्योरा नहीं दिया गया है जहां असल में यह कार्रवाई हुई हो।
लाइव ला की जानकारी के अनुसार, अदालत ने स्पष्ट किया कि इतने अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पुलिस के खिलाफ कोई बड़ा आदेश जारी नहीं किया जा सकता।
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