अमेरिका के एक न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स (डीएसीए) आव्रजन नीति को आंशिक रूप से पुनर्जीवित करने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, न्यायाधीश ने बगैर दस्तावेजों वाले युवा प्रवासियों या ‘ड्रीमर्स’ के नवीनीकरण संबंधी आवेदनों को स्वीकार करने का आदेश दिया है, जबतक कि देश भर की विभिन्न अदालतों में सभी लंबित कानूनी चुनौतियों का हल नहीं हो जाता।
कैलिफोर्निया के उत्तरी जिला अदालत के जिला न्यायाधीश विलियम अल्सप ने अपना फैसला मंगलवार को जारी किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप के सितंबर 2017 में डीएसीए को खत्म करने के फैसले और कांग्रेस को इसके हल के लिए दिए गए पांच मार्च तक के समय को मनमाना बताया। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा 2012 में लागू किए डीएसीएम नीति से कम से कम 690,000 ‘डीमर्स’ को निर्वासन से संरक्षण मिला था और उन्हें अस्थायी कार्य वीजा प्रदान किया गया था।
डीमर्स ऐसे युवा हैं, जो बचपन में अमेरिका आए थे। न्यायाधीश अल्सप ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि ट्रंप प्रशासन को डीएसीए के उन नवीनीकरण आवेदनों को फिर से स्वीकारने पर आपत्ति है, जिन लोगों को इस योजना का पहले से फायदा मिल चुका है और वे अब संरक्षण से बाहर हैं। हालांकि, उन्होंने ट्रंप प्रशासन को युवाओं से नए आवेदन स्वीकारने का आदेश नहीं दिया, जो इससे पहले डीएसीए कार्यक्रम में पंजीकृत नहीं हुए हैं।
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