भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक अपराधिक मुकदमा पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दर्ज कराया है। सुशील मोदी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुकदमा दर्ज कराने के बाद कहा कि राहुल ने इस वर्ष 13 अप्रैल को बेंगलुरु के कोलार में एक चुनावी रैली में अपने भाषण में मोदी उपनाम वाले प्रत्येक व्यक्ति को चोर बताया है।
उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया एवं उनका यह भाषण अनेक टेलीविजन चैनेल पर भी दिखाया गया। यह अखबारों में भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
भाजपा नेता ने न्यायालय में दाखिल अर्जी में राहुल पर यह आरोप लगाया है कि उनके इस तरह के भाषण में जितने भी मोदी उपनाम वाले लोग हैं उनको चोर बताया गया है, जिससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है। यह एक अपराधिक कृत्य है, जिसकी सजाराहुल गांधी को न्यायालय द्वारा अवश्य मिलनी चाहिए।
सुशील कुमार मोदी ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि इस मामले में राहुल के खिलाफ संज्ञान लेकर उन्हें न्यायालय द्वारा तलब किया जाये एवं उनके खिलाफ मानहानि का अपराधिक मुकदमा चला कर सजा दी जाये। इस मुकदमे में उनके गवाह विधायक संजीव चैरसिया, नितिन नविन एवं मनीष कुमार हैं।


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