दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (DPCC) ने शनिवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) पर लगाया 20 लाख का जुर्माना। फिक्की को 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही डीपीसीसी ने फिक्की को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली में अपनी तानसेन मार्ग स्थित परियोजना स्थल पर एंटी स्मॉग गन लगाए बिना किसी भी डेमोलिशन ड्राइव को अंजाम न दे।
आदेश में कहा गया है कि फिक्की को 9 अक्टूबर को निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को ठीक करने और एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त उपाय करने होंगे। इस आशय का एक अंडरटेकिंग 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। DPCC ने इससे पहले FICCI को डेमोलिशन साइट पर काम रोकने के लिए कहा था।
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 20,000 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण और डेमोलिशन साइट्स पर एंटी-स्मॉग गन स्थापित करना अनिवार्य है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 39 साइटें हैं और इनमें से छह साइटों में एंटी-स्मॉग गन नहीं हैं इन सभी को काम बंद करने के लिए कहा गया है।


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