Income Tax: Tax में पत्नी को किराया देकर मिलेगा लाभ, ऐसे मिलेगी छूट

Tax में पत्नी को किराया देकर मिलेगा लाभ, ऐसे मिलेगी छूट

Income Tax: हमेशा टैक्स भरने वालों के मन में कई तरह की दुविधाएं चलती रहती हैं। ऐसे में नौकरीपेशा से लेकर छोटे कारोबारियों तक को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। बता दें लगातार सरकार टैक्स के प्रावधानों में तरह-तरह के बदलाव करती रहती है। आपको घर के किराए (HRA) में दिए गए पैसों पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। अब इसमें एक और प्रावधान पर स्थिति स्पष्ट हुई है कि पत्नी को किराया देकर आप कैसे टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं।इस संबंध में कई कोर्ट के निर्णय भी आए हैं, जिनमें स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। तो अब आपको समझाते हैं कि कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है।

  • बजट से नौकरीपेशा और छोटे कारोबारियों को काफी उम्मीदें
  • इस बिल के तहत पति और पत्नी के बीच रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए
  • HRA पर मिलेगी टैक्स छूट

1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगी अंतरिम बजट

दरअसल, अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद लगाई जा रही है कि वह टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाकर जनता को कुछ राहत देंगी। ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ा सकता है। टैक्स देने वालों में एचआरए (House Rent Allowance) एक प्रमुख चीज है।आप इसका क्लेम कर सकते हैं भले ही घर किसी के भी नाम हो। यदि आपकी पत्नी के नाम भी वह घर है तो भी एचआरए क्लेम करके टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। आप पत्नी को किराया चुका सकते हैं।

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HRA पर मिलेगी टैक्स छूट

इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नए टैक्स ढांचे में एचआरए छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता। यदि आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो पुराने टैक्स ढांचे (Old Tax Regime) को ही चुनना होगा। आइए समझ लेते हैं कि कैसे एचआरए के तहत मिलने वाली छूट का लाभ लिया जाए। इसके लिए आपको छह प्रावधानों को दिमाग में रखना होगा।

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इस खास तरह से मिलेगा इसका फायदा

सबसे पहले तो यदि आप पत्नी को किराया देते हैं तो एचआरए के तहत उसका लाभ ले सकते हैं। हाल ही में अमन कुमार जैन के केस में इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल (ITAT) ने कहा था कि पत्नी को किराया चुकाया जा सकता है। साथ ही उस पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।इसके लिए पति और पत्नी के बीच रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। साथ ही पत्नी को हाउस रेंट की रसीदें पति को देनी पड़ेंगी। पत्नी को किराए से मिलने वाले पैसों को अपनी आय में दिखाना पड़ेगा। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होगा। भले ही उसकी आय इनकम टैक्स के दायरे में न आती हो।घर का मालिकाना हक पूरी तरह से पत्नी के पास ही होना चाहिए। पति इसके मालिकाना हक में हिस्सेदार भी नहीं हो सकता। टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए टैक्सदाता को फॉर्म 12बीबी के साथ रेंट एग्रीमेंट और रसीदें दिखानी पड़ेंगी। इन रसीदों में किरायेदार का नाम, मकान मालिक का नाम, किराए की राशि, मकान मालिक के हस्ताक्षर और पैन कार्ड होना आवश्यक है।

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