नई दिल्ली : राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंशधारक अब उच्च शिक्षा तथा नया कारोबार स्थापित करने के लिए अपने खातों से आंशिक रूप से पैसा निकाल सकेंगे। पेंशन कोष नियामक व विकास प्राधिकार (पीएफआरडीए) ने कहा है कि उसके निदेशक मंडल की पिछले सप्ताहु हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। प्राधिकार ने एक बयान में कहा है कि अब एनपीएस के उन अंशधारकों को भी आंशिक निकासी की अनुमति होगी जो अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं अथवा पेशेवर या तकनीकी योग्यता हासिल करना चाहते हैं।
इसी तरह नया कारोबार स्थापित करने या नये कारोबार का अधिग्रहण करने के इच्छुक एनपीएस अंशधारकों को भी आंशिक निकासी की अनुमति होगी। उल्लेखनीय है कि एनपीएस केंद्र सरकार का प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। बयान के अुनसार निदेशक मंडल ने एनपीएस के निजी क्षेत्र अंशधारकों के लिए ‘एक्टिव च्वाइस’ श्रेणी में इक्विटी निवेश की सीमा को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। हालांकि इक्विटी में निवेश बढ़ाने का विकल्प ग्राहकों के लिए 50 साल तक की आयु तक उपलब्ध होगा। एनपीएस में अंशधारकों को दो निवेश विकल्पों ‘ ऑटो च्वाइस ‘व‘ एक्टिव च्वाइस ’में पोर्टफोलियो बनाने की अनुमति है।
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