UP के बाद Delhi में बकरीद पर जानवरों की खुले में कुर्बानी बैन, मंत्री Kapil Mishra ने जारी की गाइडलाइन, कहा-आदेश नहीं माना तो होगी कार्रवाई

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Bakrid guidelines in Delhi:उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर गाइडलाइन जारी की है। बकरीद पर दिल्ली में भी सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी सिर्फ वैध जगहों पर ही की जा सकती है। मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर इन निर्देशों की जानकारी दी और कहा कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Kapli Mishra BJP on Bakrid: इन जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि बकरीद…

Bakrid guidelines in Delhi:उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर गाइडलाइन जारी की है। बकरीद पर दिल्ली में भी सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी सिर्फ वैध जगहों पर ही की जा सकती है। मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर इन निर्देशों की जानकारी दी और कहा कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Kapli Mishra BJP on Bakrid: इन जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध

मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि बकरीद पर प्रतिबंधित जानवरों गोवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य की कुर्बानी देना पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। दिल्ली सरकार के मुख्य दिशानिर्देशों के अनुसार, “बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों या पार्कों में किसी भी प्रकार की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर ही दी जा सकेगी।

Delhi Govt Bakrid Rules: जानवरों की गैर-कानूनी तस्करी पर पाबंदी

Bakrid guidelines in Delhi
Delhi Govt Bakrid Rules (Image- Social Media)

जानवरों की कुर्बानी के बाद निकलने वाले कचरे, खून या अन्य अवशेषों को नालियों, सीवरों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फेंकना सख्ती से प्रतिबंधित है। साथ ही, बाजारों में अवैध रूप से मवेशियों की खरीद-बिक्री, सड़कों पर अस्थायी पशु बाजार लगाना और जानवरों की गैर-कानूनी तस्करी पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

Delhi Bakrid Guidelines: निर्देशों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

कपिल मिश्रा ने कहा, “दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय ने बकरीद के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। गाय-बछड़ों और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना गैरकानूनी है। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर पूरी तरह रोक है। नालियों में खून या कचरा फेंकना भी मना है। कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही होनी चाहिए।

उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिखे तो तुरंत दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित करें। मंत्री ने कहा कि त्योहार शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने सभी को बकरीद की शुभकामनाएं भी दीं।

दिल्ली पुलिस और विकास मंत्रालय इन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए तैयार है। पिछले वर्षों में भी दिल्ली में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और सफाई संबंधी शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद सरकार ने इस बार पहले से ही सख्ती बरतने का फैसला किया है।

Bhawana Rawat

भावना रावत पिछले 2 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, विदेश, क्राइम की खबरें लिखने में रुचि है। दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं।