नई दिल्ली : दिल्ली की सभी सड़कें 20 मार्च से पहले जगमगाती नज़र आएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाने के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। यहीं नहीं इस पर दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल कर जानकारी भी देनी होगी। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट व जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 20 मार्च तय की है। गौरतलब है कि स्ट्रीट लाइट के बारे में सरकार ने कहा कि पुलिस की पीसीआर वैन लाइट खराब होने की जानकारी रोजाना संबंधित निकायों को दे देती है।
इस जवाब पर ही बेंच ने सभी सड़कों की स्ट्रीट लाइटें लगाए जाने को लेकर मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे अपनी अध्यक्षता में संबंधित निकायों व एजेंसियाें के साथ बैठक करे। और सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाना सुनिश्चित करे। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि स्ट्रीट लाइटों के खराब होने पर कौन अधिकारी उसे ठीक कराएगा। इस पर भी एक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश होनी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों की वास्तविक स्थिति को लेकर हलफनामा भी दायर करने का आदेश दिल्ली सरकार को दिया गया।
यह आदेश कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। जिसमें कहा गया कि खराब स्ट्रीट लाइटें भी दिल्ली में अपराध बढ़ने का कारण बन रही हैं। अंधेरे में वारदातें करना आसान हो जाता है। और आरोपी की पहचान भी मुश्किल हो जाती है। वहीं अगर सीसीटीवी कैमरे लगा भी दिए जाएं तो गहरे अंधेरे में उनका काम करना मुश्किल होगा। इसलिए सीसीटीवी से पहले सड़कों की स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त किया जाना जरूरी है।


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