गैस चैम्बर बनी दिल्ली, Grap-4 लागू, हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल और दफ्तरों में WFH

Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत ही ख़राब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। जहरीली हवा को देखते हुए सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP-4 लागू कर दिया है। ग्रेप के चौथे चरण के तहत बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी, लेकिन आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, और स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। यानी बच्चे चाहें तो स्कूल जाकर पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं।

Delhi AQI: तेजी से बढ़ा AQI

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Delhi AQI (Image- Social Media)

शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 431 तक पहुंच गया था, जो महज दो घंटे में 441 तक बढ़ गया। AQI में तेज़ वृद्धि के कारणों के बारे में CAQM ने कहा कि हवा की रफ्तार बहुत कम है और वातावरण में स्थिरता के कारण प्रदूषण तेजी से फैल रहा है।

Delhi Schools Closed: हाइब्रिड मोड में होगी क्लास

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Delhi Schools Closed (Image- Social Media)

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 13 दिसंबर को जारी आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के तहत आने वाले सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में यह नियम लागू होगा। जहां ऑनलाइन पढ़ाई संभव है, वहां स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प देने होंगे। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस फैसले की जानकारी तुरंत अभिभावकों को दें।

दिल्ली का AQI ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में

दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जब AQI 450 से ऊपर पहुंचता है, तो इसे ‘गंभीर प्लस’ माना जाता है, जो की सबसे खतरनाक स्तर है। ये सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। शनिवार शाम AQI 448 था, और 24 घंटे का औसत 349 था। AQI में तेजी से बढ़ोतरी के कारण रविवार सुबह तक वायु गुणवत्ता खतरनाक सीमा से ऊपर चली गई। इस स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे एनसीआर में GRAP-IV लागू किया।

AQI Grap 4 Applied: क्या पाबंदियां हैं?

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AQI Grap 4 Applied (Image- Social Media)
  • GRAP-IV लागू होने के बाद दिल्ली और NCR में सभी तरह के निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है।
  • पत्थर तोड़ने की इकाइयों को पूरे NCR में बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
  • खनन गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है।
  • दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।
  • कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन + ऑफलाइन) में संचालित किया जाएगा।

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