एलजी तरनजीत सिंह संधू का आदेश, दिल्ली पुलिस व दिल्ली सरकार की नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण

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Delhi : पूर्व अग्निवीरों के बेहतर भविष्य को नई दिशा देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। एलजी ने दिल्ली में निकलने वाली पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन व वाइल्ड लाइफ गार्ड जैसी ग्रुप सी की भर्तियों में इनके लिए 20% आरक्षण देने का आदेश दिया है। एलजी ने इस वर्ग के रिक्त पदों पर युवाओं के अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। एलजी तनरजीत सिंह संधू ने दिल्ली में मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और…

Delhi : पूर्व अग्निवीरों के बेहतर भविष्य को नई दिशा देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। एलजी ने दिल्ली में निकलने वाली पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन व वाइल्ड लाइफ गार्ड जैसी ग्रुप सी की भर्तियों में इनके लिए 20% आरक्षण देने का आदेश दिया है।

एलजी ने इस वर्ग के रिक्त पदों पर युवाओं के अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। एलजी तनरजीत सिंह संधू ने दिल्ली में मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों व एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति की समीक्षा की।

समयसीमा 30 जून की गई तय

इस दौरान ग्रुप सी की भर्तियों में इन पूर्व अग्निवीरों के 20% आरक्षण देने फैसला लिया गया। एलजी संधू ने ‘एक्स’ पर कहा कि ‘इन युवा पुरुषों और महिलाओं (सेवानिवृत्त अग्निवीरों) के अनुशासन, कौशल और प्रशिक्षण का सही इस्तेमाल करने के लिए, पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, वन गार्ड तथा वन्यजीव गार्ड जैसे ‘ग्रुप सी’ के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया जाता है। ‘ग्रुप सी’ के तहत आने वाले पद गैर-राजपत्रित होते हैं।

उपराज्यपाल ने कहा कि सभी योग्य भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती खुली रहेगी, ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके और देश के लिए उनकी सेवा को मान्यता दी जा सके। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी विभागों के लिए भर्ती नियमों में जरूरी प्रक्रियाओं और संशोधनों को पूरा करने की समयसीमा 30 जून तय की गई है।

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संघू ने दिए निर्देश

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि विभागों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे अपनी जरूरतों के हिसाब से इन नए लोगों की खास क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकें। यहां बता दें कि सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार के उसे विजन के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य देश के युवाओं में निहित अनुशासन तकनीकी कौशल और सैन्य प्रशिक्षण को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ना है।

उपराज्यपाल संधू ने निर्देश दिए कि पूर्व अग्निवीरों की विशेष कार्य क्षमता और उनके अनुशासित व्यक्तित्व का लाभ दिल्ली के विभिन्न सरकारी विभागों में उठाया जाए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को समान अवसर प्रदान करना है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। यह कदम ने केवल पूर्व सैनिकों का मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि सार्वजनिक सेवा वितरण में भी सुधार लाएगा।

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Avinay