अभद्र टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर अब बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। भारती के वकील रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार को सुलतानपुर जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में सुनवाई हुई। सरकारी वकील दान बहादुर वर्मा ने विधायक भारती का ‘आपराधिक रिकार्ड’ जुटाने के लिए समय मांगा। उन्होंने बताया कि रायबरेली जिले के जायस थाने में अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में दर्ज मुकदमें के मामले में रायबरेली पुलिस ने वारंट-बी जिला कारागार सुलतानपुर में तामील कराया तथा अदालत को इसकी जानकारी दी।
अदालत ने तय किया है अमेठी मामले की सुनवाई 14 और रायबरेली प्रकरण की सुनवाई 15 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके और इस वक्त दिल्ली के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को गत सोमवार को अमेठी पुलिस ने अस्पतालों को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया था। विधायक को सुलतानपुर जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की थी। साथ ही उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।


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