नई दिल्ली : अगर आप खुले में शौच करते है या कचरा फेंकते है तो हो जाये सावधान ! क्योकि अब अगर आप खुले में शौच करते है या कचरा फेंकते पकड़े जाते है तो आपको देना होगा जुर्माना।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( NGT ) ने यमुना के डूबक्षेत्र में खुले में शौच करने और कचरा फेंकने पर आज प्रतिबंध लगते हुए कहा अगर कोई खुले में शौच करता है या कचरा फेंकता है तो 5000 /- रूपए का जुर्माना वसूला जाये इस आदेश का सख्ती से पालन हो।


NGT ने कहा कि यमुना तक पहुंचने वाले प्रदूषण के लगभग 67 % हिस्से का शोधन दिल्ली गेट और नजफगढ़ स्थित 2 दूषित जल शोधन संयंत्रों द्वारा किया जाएगा। ऐसा ‘मैली से निर्मल यमुना पुनरूद्धार परियोजना 2017 के चरण एक के तहत किया जाएगा।






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