रील बनाने निकले थे रईसजादे, Scorpio से साहिल को मारी टक्कर, मौत के बाद मां का दिल चीरने वाला वीडियो आया सामने

Sahil Dwarka Accident Case

Sahil Dwarka Accident Case: दिल्ली में फन रील बनाने के लिए नाबालिग तेज रफ्तार में अपनी Scorpio को दौड़ा रहा था तभी हमेशा की तरह साहिल भी ऑफिस जाने के लिए बाइक से निकला लेकिन SUV कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिसमें साहिल की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद साहिल की मां का दिल चीर देने वाला वीडियो भी सामने आया है जिसने सभी को झकझोर दिया है। बता दें कि नाबालिग होने के कारण और बोर्ड की परीक्षा के चलते आरोपी को जमानत भी दे दी है।

Sahil Dwarka Accident Case

Sahil Dwarka Accident Case
Sahil Dwarka Accident Case

पुलिस ने बताया कि दिल्ली के द्वारका में एक सड़क दुर्घटना में साहिल की मौत हो गई, इस दौरान बिना लाइसेंस वाले एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही कार ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 3 फरवरी 2026 को हुई इस घटना के बाद 23 वर्षीय युवक की मां ने सोशल मीडिया पर भावुक अपील करते हुए अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की है, क्योंकि इस मामले में आरोपी नाबालिग ड्राइवर को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई है।

Delhi Police Dwarka Hit and Run

पीड़ित की मां ने लिखा कि मैंने अपने इकलौते बेटे साहिल धनेशरा को खो दिया, जो 22 वर्ष से अधिक उम्र का एक युवा और बेहद प्रतिभाशाली लड़का था, जिसे मैंने 23 वर्षों तक अकेले एक मां के रूप में पाला-पोसा और बड़ा किया था। लेकिन द्वारका में स्पीड फन रील्स बनाते समय एक बिना लाइसेंस वाले कार चालक और उसकी बहन ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। बता दें कि यह घटना द्वारका दक्षिण में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुई। प्रारंभिक जांच के अनुसार, कार कथित तौर पर विपरीत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल से टकराई और फिर एक अन्य खड़ी कार से जा टकराई।

Scorpio Stunt Reel Delhi Death

Sahil Dwarka Accident Case
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दिल्ली पुलिस के अनुसार, द्वारका दक्षिण पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281/106 * (1) / 125 * (pi) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी चालक, जो नाबालिग था, के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उसे घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग होने के कारण, उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और एक निगरानी गृह में भेज दिया गया। 10 फरवरी, 2026 को, किशोर न्याय बोर्ड ने उसकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर उसे अंतरिम जमानत दे दी।

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