Court Rejects Vibhav Kumar Anticipatory Bail: स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दिया। गिरफ्तारी के बाद ही बिभव ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस पर आज ही सुनवाई कर दी गई।
Highlights :
- तीस हजारी कोर्ट ने खारिज की विभव कुमार की जमानत याचिका
- आज ही कोर्ट में विभव ने दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका
- AAP नेता स्वाति मालीवाल के साथ कथित रूप से मारपीट का है आरोप
Swati Maliwal के साथ कथित रूप से मारपीट का लगा है आरोप
AAP नेता स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद विभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी ने सुनवाई की।
Delhi Police ने CM हाउस से किया था Vibhav Kumar को गिरफ्तार
जानकारी हो की बिभव को शनिवार को ही सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस विभव को लेकर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंची जहां मौजूद AAP के लीगल सेल के प्रमुख संजीव नासियार ने जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया परन्तु दिल्ली पुलिस ने उन्हें धक्का देकर साइड कर दिया। इसके बाद दिल्ली के डीसीपी नार्थ ऑफिस मे दिल्ली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के OSD मनीषी चंद्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
Vibhav Kumar ने पुलिस को लिखा था मेल
जेल जाने से पहले विभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को एक ईमेल भेजकर जांच में सहयोग देने की बात कही। बिभव ने कहा “मिडिया के माध्यम से मुझे यह जानकारी मिली है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मै इस मामले में पूछताछ के लिए जांच में सहयोग करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भी 13 मई को हुई इस घटना को लेकर शिकायत की है, जिस पर दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए।” सूत्रों से प्राप्त जानकारी के हिसाब से इसी मेल के जरिए पुलिस उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जिसके बाद पुलिस ने विभव को सीएम आवास से हिरासत में ले लिया।


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