Excise Policy Scam Case: Manish Sisodia को कोर्ट से नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी

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Manish Sisodia को कोर्ट से नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी

दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शनिवार को 18 अप्रैल तक बढ़ा दी।सिसोदिया को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया और विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी।

  • Manish Sisodia को कोर्ट से नहीं मिली राहत
  • न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी
  • सिसोदिया को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया

CBI और ED का आरोप

सिसोदिया के सहयोगी और मामले में सह आरोपी संजय सिंह को हाल में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली है, वह भी सुनवायी के लिए अदालत के समक्ष पेश हुए।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति में सुधार करते वक्त अनियमितताएं हुईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस दिए गए।

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सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को किया था गिरफ्तार

सीबीआई ने सिसोदिया को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से उत्पन्न धनशोधन मामले में सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

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