यात्रियों को 2 बोतल शराब ले जाने की मांग पर, ''दिल्ली सरकार ने ​DMRC को फिर लिखी चिट्ठी'' - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

यात्रियों को 2 बोतल शराब ले जाने की मांग पर, ”दिल्ली सरकार ने ​DMRC को फिर लिखी चिट्ठी”

दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर सफर करने की इजाजत देने की मांग पर ​दिल्ली मेट्रो रेल प्रबंधन ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. मेट्रो प्रबंधन इस मसले पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति शराब लेकर चल सकता है। मेट्रो द्वारा इस मसले पर फैसला न लेने से यह मामला अभी तक अधर में लटका है। इस बीच मेट्रो से अपनी पुरानी मांग के बाबत दिल्ली सरकार ने एक बार फिर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेश प्रबंधन को खत लिखा है।

बोतलें ले जाने की इजाजत देने की मांग दिल्ली मेट्रो प्रबंधन से की थी

दिल्ली सरकार ने इससे पहले भी मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो-दो बोतलें ले जाने की इजाजत देने की मांग दिल्ली मेट्रो प्रबंधन से की थी. साथ ही इस मामले पहले से तय नियमों को बदलने की भी मांग की थी। एक बार दिल्ली सरकार ने अपनी उसी मांग को विभागीय पत्र के जरिए दोहराई है। इस बाबत दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग ने 6 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि इसी तरह का अनुरोध उत्पाद शुल्क विभाग ने तीन अगस्त 2023 को डीएमआरसी को लिखे एक पत्र में किया था।

दिल्ली सरकार उत्पाद शुल्क विभाग से पत्र

अब डीएमआरसी ने इस मसले पर कहा है कि, “हमें दिल्ली सरकार उत्पाद शुल्क विभाग से एक पत्र मिला है, जिसकी जांच डीएमआरसी द्वारा पहले पूछे गए कुछ स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। मेट्रो प्रबंधन अलग-अलग राज्यों से जुड़े अधिकारियों से भी इस मसले पर बात कर रहे हैं। जून 2023 में डीएमआरसी ने यात्रियों को दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की इजाजत देने की बातें सामने आई थी।

मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार

दरअसल, दो बोतल मानदंड की सिफारिश डीएमआरसी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकारियों की एक समिति ने की थी, जो मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उत्पाद शुल्क विभाग ने इस आधार पर दो बोतल मानदंडों को बदलने के लिए कहा है कि यह दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम प्रावधान का उल्लंघन करता है। एक्साइज एक्ट के मुताबिक रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की सिर्फ एक सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है। इसके बावजूद उत्पाद शुल्क विभाग की आपत्ति का एक अन्य कारण यह है कि गुरुग्राम जैसे एनसीआर शहरों में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है, जबकि दिल्ली में यह 25 साल है। अगर 25 साल से कम उम्र के युवाओं द्वारा एनसीआर के शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली तक शराब ले जाया जाता है। जो सभी मेट्रो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो यह दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का उल्लंघन है।

हाल ही में डीएमआरसी के कॉर्पोरेट संचार के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा था कि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है। मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें. यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

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