नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले की सुनवाई से खुद को आज अलग कर लिया। मृतक के पिता बरूण चंद, ठाकुर ने रेयान इंटरनेशनल के मालिक- पिंटो परिवार के सदस्यों- को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से मिली जमानत को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ के समक्ष होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति ललित ने ऐन वक्त पर कहा कि वह इस मामले की सुनवाई से अलग हो रहे हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति गोयल ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार दिसम्बर की तारीख मुकर्रर की। अब पीठ में किसी अन्य न्यायाधीश को शामिल किया जायेगा। गौरतलब है कि गत 23 सितम्बर को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच का जिम्मा संभाला था।
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