नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीदारी के मामले में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य धनंजय मुंडे की, अपने खिलाफ मामला दर्ज करने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह शुक्रवार को मुंडे की याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में राकांपा नेता ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। अदालत ने बीड जिले की अम्बाजोगई तहसील के पुस गांव में एक जमीन कथित रूप से खरीदने को लेकर मुंडे के खिलाफ मामला दर्ज करने का पुलिस को निर्देश दिया है।
अदालत की एक खंडपीठ ने राजाभाऊ फाड की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को यह निर्देश दिया। याचिका के अनुसार यह सरकारी जमीन खरीदे जाने के बाद बीड के बेलखंडी मठ को उपहार के तौर पर दे दी गई थी। फाड की याचिका में कहा गया कि कानून के मुताबिक सरकार की अनुमति के बगैर यह जमीन किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती।


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