AAP नेता मनीष सिसोदिया ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा

Summary :

Delhi:  AAP नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद है और इस वक़्त लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। और यही वजह है की आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा इस वक़्त जेल में है। इसी क्रम में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया पर बड़ा अपडेट यह है की उन्होंने राहत की आस में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगायी है। Highlights: शराब नीति मामले में जमानत की आस में मनीष सिसोदिया ने खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा  राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार…

Aap Leader manish sisodiya delhi highcourt

Delhi:  AAP नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद है और इस वक़्त लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। और यही वजह है की आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा इस वक़्त जेल में है। इसी क्रम में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया पर बड़ा अपडेट यह है की उन्होंने राहत की आस में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगायी है।

Highlights:

  • शराब नीति मामले में जमानत की आस में मनीष सिसोदिया ने खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा 
  • राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार
  • फरवरी से ही लंबित है जमानत याचिका
  • फिलहाल, मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं


दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में जमानत के लिए दिल्ली के आप नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

ईडी का आरोप अभियुक्त सुनवाई में कर रहे देरी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो दूसरी बार नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को मामले को तत्काल रूप से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया, जिसमें सिसोदिया का प्रतिनिधित्व उनके वकील रजत भारद्वाज ने किया। पीठ ने कहा कि वे मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे, बशर्ते सभी जरूरी कागजात गुरुवार को जमा कर दिए जाएं।

सिसोदिया की जमानत याचिका फरवरी से लंबित है। हाल ही में दोनों मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई थी। इससे पहले, ईडी ने दलील दी थी कि सिसोदिया और अन्य आरोपी मामले की सुनवाई में देरी कर रहे हैं।

त्वरित हो सुनवाई – मनीष सिसोदिया के वकील

एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए। सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने जमानत के लिए दलील देते हुए कहा था कि वह अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं। सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया है और त्वरित सुनवाई का आग्रह किया।
माथुर ने आगे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी जरूरी शर्तों को पूरा करने और स्वतंत्रता के किसी भी दुरुपयोग की अनुपस्थिति को देखते हुए, जमानत के लिए सिसोदिया की पात्रता स्थापित की गई है।

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