अगस्ता वेस्टलैंड मामला : अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के लिए ED को दी अनुमति

Summary :

सीबीआई ने आरोप लगाया कि वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को हुए समझौते में राजकोष को करीब 2,666 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले से सम्बंधित मामले में क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दे दी है। गौरतलब हो कि वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 
विशेष न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने प्रवर्तन निदेशालय को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से जेल परिसर में ही 25 और 26 मई को पूछताछ के लिए अनुमति दी है। 
ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मत्ता ने अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान दलील दी कि मामले में चल रही जांच के संबंध में आरोपी से कुछ दस्तावेजों को लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है। 
दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने 22 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। मिशेल को ईडी के मामले में पांच जनवरी 2019 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उसे घोटाले के संबंध में सीबीआई के मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
उसे संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर 2018 को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया जहां सीबीआई को उससे हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी गई। बाद में उसे ईडी ने गिरफ्तार किया।
मिशेल ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में शामिल तीन कथित बिचौलियों में से एक है। उसके अलावा गुइडो हास्च्के और कार्लो गेरोसा भी जांच के दायरे में है।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को हुए समझौते में राजकोष को करीब 2,666 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। ईडी ने जून 2016 को मिशेल के खिलाफ दायर आरोपपत्र में आरोप लगाया कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये मिले थे।

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