नई दिल्ली : एएनटीएफ ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले आरोपी को दबोचा

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नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले फरार आरोपी को जम्मू की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने बुधवार को गिरफ्तार किया। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। एएनटीएफ ने आरोपी को नई दिल्ली के दरियागंज इलाके से दबोचा है। आरोपी की पहचान मोहम्मद शाकिर, पुत्र मोहम्मद अकील, निवासी मकान नंबर 4426, गली नंबर 7/6, सचदेवा लेन, अंसारी रोड, दरियागंज के रूप में हुई है। वह पुलिस स्टेशन एएनटीएफ जम्मू में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/22 के तहत वांछित था। आरोपी पिछले तीन वर्षों से गिरफ्तारी…

नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले फरार आरोपी को जम्मू की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने बुधवार को गिरफ्तार किया। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है।

एएनटीएफ ने आरोपी को नई दिल्ली के दरियागंज इलाके से दबोचा है। आरोपी की पहचान मोहम्मद शाकिर, पुत्र मोहम्मद अकील, निवासी मकान नंबर 4426, गली नंबर 7/6, सचदेवा लेन, अंसारी रोड, दरियागंज के रूप में हुई है। वह पुलिस स्टेशन एएनटीएफ जम्मू में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/22 के तहत वांछित था।

आरोपी पिछले तीन वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहा था। तकनीकी निगरानी और जमीनी खुफिया जानकारी के आधार पर और निरंतर प्रयासों से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली।

यह गिरफ्तारी मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क की कड़ी को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और एएनटीएफ की इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है कि सभी अपराधियों को, चाहे वे कहीं भी हों, न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि आगे की कड़ियों का पता लगाया जा सके और अवैध नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा सके।

इससे पहले मिजोरम में भी नशीली दवाओं की तस्करी में चार तस्करों को पांच मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए हो रही ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 31 करोड़ से अधिक कीमत की नशीली दवाइयों के साथ चार तस्करों को दबोचा था।

अहमदाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने तीन मार्च को चरस तस्करी ममाले में दो तस्करों को 15 वर्ष की सजा सुनाई थी। भरूच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने दोनों आरोपियों, मालेक शिरीन बानो (40) और फिरोज खान पठान (48), को दोषी ठहराते हुए उन्हें एनडीपीएस एक्ट, 1985 के नियमों के तहत 15 साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई थी।

–आईएएनएस

एसडी/एबीएम

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