Imran Khan News: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को फिलहाल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल, पिछले महीने SIR प्रोटेस्ट में शामिल होने के मामले में उन्हें अधिकारियों की ओर से भारत छोड़ो नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस को अभिनेता ने कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि केवल हलफनामा दाखिल करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें बिना शर्त माफी भी मांगनी होगी। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद इमरान खान ने बिना शर्त माफी मांग ली। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी भारत छोड़ो नोटिस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर उठा सवाल
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास भारत का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। पिछले महीने वह वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें भारत छोड़ो नोटिस जारी किया। इस नोटिस के जरिए उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। अभिनेता ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान इमरान खान ने अदालत को बताया कि उनका विरोध प्रदर्शन के आयोजकों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने की पेशकश भी की। साथ ही उन्होंने भारत में रहने की अनुमति देने की अपील की।
कोर्ट ने कहा, बिना शर्त मांगनी होगी माफी
मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने इमरान खान के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि केवल हलफनामा दाखिल करना पर्याप्त नहीं होगा। अभिनेता को अपनी गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर इसी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल होता, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती थी। कोर्ट ने इमरान खान से पूछा कि वह इतने सालों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन पहले कभी किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। ऐसे में अब अचानक इस प्रदर्शन में शामिल होने की वजह क्या थी?
OCI कार्डधारकों के अधिकारों पर भी टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अदालत ने OCI कार्डधारकों और भारतीय नागरिकों के अधिकारों के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद भारत में रहने वाले OCI कार्डधारकों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
कोर्ट ने इमरान खान से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि वह विरोध प्रदर्शन में किस उद्देश्य से शामिल हुए थे। कोर्ट के अनुसार, अभिनेता को साफ तौर पर बताना होगा कि उनका SIR से जुड़े आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। कोर्ट ने कहा कि उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि वह वहां किसी अन्य काम से गए थे या विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए।
7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद इमरान खान ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी भारत छोड़ो नोटिस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की है।
तब तक अभिनेता को भारत छोड़ो नोटिस के संबंध में राहत मिली रहेगी। फिलहाल, इस मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है। अगली सुनवाई के दौरान अदालत यह तय करेगी कि इमरान खान के खिलाफ जारी नोटिस पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।
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