फर्जी एनकाउंटर मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार, डायरेक्टर को किया तलब

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नई दिल्ली : मणिपुर फर्जी एनकाउंटर मामले की जांच से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के डायरेक्टर को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें सोमवार को पेश होने के लिए कहा है।

कोर्ट ने राज्य में सेना, असम राइफल्स और पुलिस की ओर से किए गए फर्जी एनकाउंटर मामले में 27 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि अभी तक सीबीआई ऐसा करने में विफल रही।

जांच रिपोर्ट को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दो ऑफिसरों को भी शामिल किया जाए।

इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि ये दो अफसर कथित फर्ज़ी मुठभेड़ के इन चार मामलों को छोड़कर बाकी तमाम मामलों की जांच में भी शामिल रहेंगे। इनको तमाम दस्तावेज़ और ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। चार्जशीट तैयार करने और ट्रायल कोर्ट में दाखिल करने में भी ये अधिकारी योगदान करेंगे।

गौरतलब है कि कोर्ट मणिपुर में अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के 1,528 मामलों की जांच के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने पिछले साल 14 जुलाई को एक एसआईटी गठित की थी और एफआईआर दर्ज कराने और कथित अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के मामलों की जांच का आदेश दिया था। बता दें कि मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के बीच सुरक्षाबलों और पुलिस पर कथित रूप से 1528 फ़र्ज़ी मुठभेड़ और अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं का आरोप है।

Desk Team