केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के खिलाफ प्रतिबंध पांच और साल के लिए तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत यह प्रतिबंध बढाया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि लिट्टे की ओर से जारी हिंसा एवं विध्वंसकारी गतिविधियां भारत की एकता एवं अखंडता के लिए हानिकारक हैं। इसमें कहा गया है कि संगठन भारत विरोधी रुख अपनाए हुए है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। लिट्टे या तमिल टाइगर्स का गठन 1976 में वी प्रभाकरण ने किया था। इसका गठन श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना के मकसद के लिए किया गया था।


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