ग्वालियर : नगर निगम सीमा में विकसित हो रहीं नवीन काॅलोनियों एवं निर्मार्णाधीन मल्टी भवनों के सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकरों की राशि जमा कराने के लिए संबंधित क्षेत्र के भवन अधिकारी सम्बन्धित कर संग्रहक, वसूली प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी को आवश्यकतानुसार सहयोग करेगें।
नगर निगम सीमा अंतर्गत बाहरी क्षेत्र में कई नवीन काॅलोनियों का निर्माण किया जा रहा है, परंतु उक्त काॅलोनियों द्वारा काॅलोनी निर्माण के समय सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की राशि जमा नहीं की जा रही है एवं बिना राशि जमा कराए भूखंड या भवन की बिक्री की जा रही है। इससे निगम को सम्पूर्ण काॅलोनी के भाग पर अधिरोपित सम्पत्तिकर राजस्व की हानि हो रही है।
इसके अलावा शहर में कई बडी मल्टी का निर्माण भी किया जा रहा है। जिन पर भवन निर्माण अनुमति के समय केवल भूखण्ड पर सम्पत्तिकर जमा किया गया है।
उन मल्टी स्टोरी सम्पत्तियों पर भी वर्तमान निर्मित क्षेत्रफल के अनुसार सम्पत्तिकर वसूली के लिए समस्त विधानसभा क्षेत्र के भवन अधिकारी अपने कार्य के साथ साथ निगम सीमांतर्गत बाहरी वार्डों की काॅलोनियों एवं मल्टी स्टोरी सम्प्त्तियों से सम्पत्तिकर वसूली की कार्यवाही एवं राशि जमा कराने के लिए समुचित कार्यवाही करेगें एवं जमा राशि न करने वाले बकायदारों की सम्पत्ति नियमानुसार सील्ड व कुर्क करने की कार्यवाही कराना एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर सम्बन्धित कर संग्रहक, वसूली प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी को आवश्यकतानुसार सहयोग करेगें।
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