हज यात्रा से जीएसटी (GST) हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ( SC ) ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। SC ने हज यात्रा पर 9% GST लगाए जाने पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता अटॉर्नी जनरल से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। SC में दाखिल इस याचिका में अदालत से हज यात्रा को GST से छूट देने की अपील की गई है।
इस मामले पर सुनावाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हज एक धार्मिक यात्रा है और इस पर GST लागू नहीं होना चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी हज यात्रा में छूट की मांग उठती रही है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से जवाब देने के लिए कहा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, GST लगने के बाद हज यात्रा 20 हजार रुपए या इससे भी महंगी हो सकती है। हज समिति के मुताबिक, हर साल यात्रा के लिए एक लाख 70 हजार यात्रियों को ही भेजा जाता है। जिसमें सभी के लिए पैसा अनुपात के मुताबिक बांट दिया जाता है।
जानकारी के मुताबिक, जल्द ही हज यात्रा के लिए जाने वाले हजियों को पानी के जहाज से भी यात्रा कर सकेंगे। भारत और सऊदी सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। यह 2300 समुद्री मील की यह दूरी सिर्फ तीन से चार दिनों में पूरी होगी।
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