नेशनल हेराल्ड केस में आज कोर्ट में होगी अहम सुनवाई, सोनिया-राहुल को मिली थी राहत, ED ने दी चुनौती

Summary :

Herald Case Hearing Today: दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ कथित नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित मामलों की सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ राउज़ एवेन्यू न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने…

Herald Case Hearing Today: दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ कथित नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित मामलों की सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ राउज़ एवेन्यू न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर उसकी अभियोजन शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

Herald Case Hearing Today

Herald Case Hearing Today
Herald Case Hearing Today

इससे पहले, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, यह मानते हुए कि यह कानून की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत देते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। गांधी परिवार के अलावा, ईडी ने कांग्रेस के प्रवासी प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी इस मामले में संभावित आरोपी बनाया था।

National Herald Case

यह हाई-प्रोफाइल मामला उन आरोपों से संबंधित है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मूल प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए साजिश रची और यंग इंडियन नामक कंपनी के माध्यम से 50 लाख रुपये की मामूली राशि का भुगतान किया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी बहुसंख्यक शेयरधारक हैं। ईडी ने तर्क दिया था कि इस मामले में एक “गंभीर आर्थिक अपराध” शामिल है और आरोप लगाया था कि एजेएल की संपत्तियों को मामूली रकम में हड़पने के लिए यंग इंडियन नामक पार्टी बनाने की साजिश रची गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लाभ पहुंचाना था।

National Herald Case History

Herald Case Hearing Today
Herald Case Hearing Today

इसमें यह भी दावा किया गया था कि कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता फर्जी लेनदेन में शामिल थे, जिनमें जाली किराया रसीदों के आधार पर धोखाधड़ी से अग्रिम किराया भुगतान जारी करना भी शामिल था। हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व ने लगातार इन आरोपों का खंडन किया है और मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले को “बेहद अजीब” और “अभूतपूर्व” बताया है। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद 2012 में तब सामने आया जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि एजेएल के अधिग्रहण की प्रक्रिया में कांग्रेस नेताओं ने धोखाधड़ी और विश्वासघात किया था।

ALSO READ:  कोर्ट: ‘फैसला देना जल्दबाजी और गलत होगा’, क्या है नेशनल हेराल्ड केस; जिसमें गांधी परिवार को मिली बड़ी राहत

Himanshu Negi

हिमांशू नेगी को देश-विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने GGSIPU से संबद्ध LLDIMS कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन (BJMC) की पढ़ाई की है। इसके बाद HNBGU Central University से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MAJMC) पूरा किया और पत्रकारिता की शुरुआत की। दैनिक जागरण और IJCP Pvt Ltd. में इंटर्नशिप करने के बाद उन्होंने सुदर्शन टीवी चैनल में 9 PM शो के लिए प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।