कोलकाता, 15 जुलाई (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की बिधाननगर कोर्ट में वॉयस सैंपल दिए। उन पर हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले उन्होंने इसी जिला अदालत के दो लगातार नोटिसों को नजरअंदाज किया था।
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे के पास इस बार कोर्ट में पेश होने और वॉयस सैंपल देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि पिछले सप्ताह कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने उन्हें इस बारे में अल्टीमेटम दिया था।
पिछले सप्ताह, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच ने डायमंड हार्बर के सांसद को अल्टीमेटम दिया था कि या तो वे बिधाननगर कोर्ट में पेश हों और वॉयस सैंपल दें।
यह मामला हेट स्पीच से जुड़ा है, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने हाल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली में हिंसा भड़काने वाले बयान दिए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी।
बुधवार को अभिषेक बनर्जी सुबह 11:55 बजे कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि उन्हें जनता की ओर से किसी भी संभावित शारीरिक हमले या परेशानी से बचाया जा सके, जैसा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते निर्देश दिया था।
इसके बाद, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव ने बंगाल पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को वॉयस सैंपल दिए। उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में आवाज के सैंपल दिए।
अच्छी बात यह रही कि बिधाननगर कोर्ट में आते या जाते समय अभिषेक बनर्जी को किसी भी अजीब स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वहां पुलिस की व्यापक व्यवस्था थी। उन्होंने कोर्ट परिसर में इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों के किसी भी सवाल पर कोई टिप्पणी भी नहीं की।
–आईएएनएस
डीकेएम/एबीएम
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